Financial Deadline in March 2024 : The last date for these important things related to Income Tax, Fastag, Pan-Aadhaar is 31st March.

0
643

Financial Deadline: From tax exemption to Fastag, investment in small savings schemes and many other financial activities, the last date is ending in March. Complete your work quickly after knowing the complete list.

- Advertisement -
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Follow Now

Financial Deadline in March 2024: वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च चल रहा है और इसके 8 दिन पूरे हो रहे है. इसी महीने में कई वित्तीय कार्यों की आखिरी तारीख खत्म हो रही है. इस महीने आधार अपडेट से लेकर टैक्स सेविंग के लिए निवेश, पीपीएफ, SSY खाते से जुड़े कई कार्यों की समयसीमा खत्म हो रही है.

Financial Deadline in March 2024: March, the last month of the financial year 2023-24, is going on and its 8 days are being completed. The last date of many financial transactions is coming to an end in this month. This month, the deadlines for many tasks related to Aadhaar update, investment for tax saving, PPF, SSY account are ending.

अगर आपने लंबे वक्त से आधार अपडेट नहीं कराया है तो इस काम को 14 मार्च से पहले पूरा कर लें. UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 मार्च तय की है. इसके बाद ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा.

If you have not updated Aadhaar for a long time, then complete this work before March 14. UIDAI has fixed March 14 as the last date for free Aadhaar updating. After this you will be charged for online Aadhaar update.

अगर आप हाउस रेंट अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इससे जुड़े बिल को सबमिट कर दें.

अगर आप हाउस रेंट अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इससे जुड़े बिल को सबमिट कर दें.

If you want to claim tax exemption for House Rent Allowance or Leave Travel Concession, then submit the related bill before March 31.

15 मार्च तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है.

March 15 is the last date to deposit the fourth installment of advance tax for the financial year 2023-24.

अगर वित्त वर्ष 2023-24 में आपने नौकरी बदलती है तो अपने मौजूदा नियोक्ता (एंप्लॉयर) के पास पुरानी कंपनी से मिला 12बी फॉर्म जमा करना आवश्यक है. इस काम को 31 मार्च से पहले पूरा कर लें.

If you change your job in the financial year 2023-24, then it is necessary to submit the 12B form received from the old company to your current employer. Complete this work before 31st March.

वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए मार्च निवेश के काम को पूरा कर लें. वरना बाद में आपको इस वित्त वर्ष टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा.

To get tax exemption in the financial year 2023-24, complete the investment work in March. Otherwise you will not be able to get the benefit of tax exemption later this financial year.

पीपीएफ, SSY जैसी स्कीम्स में अगर आपने पूरे साल एक रुपये भी निवेश नहीं किया है तो इस काम को 31 मार्च से पहले कर लें. वरना 1 अप्रैल से इस तरह के खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसे में PPF स्कीम में कम से 500 रुपये तो SSY स्कीम में कम से कम 250 रुपये का जरूर निवेश करें.

If you have not invested even a single rupee in schemes like PPF, SSY throughout the year, then do this work before 31st March. Otherwise such accounts will be deactivated from April 1. In such a situation, invest at least Rs 500 in the PPF scheme and at least Rs 250 in the SSY scheme.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग की डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है. केवाईसी अपडेट न करने की स्थिति में NHAI फास्टैग को निष्क्रिय कर देगा.

National Highways Authority of India (NHAI) has extended the deadline of Fastag from 29 February to 31 March. In case of not updating KYC, NHAI will deactivate Fastag.

आमतौर पर लोग होम लोन की ईएमआई, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने के लिए ऑटो डेबिट मोड का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड के जरिए पैसे नहीं कटे हैं तो इस काम को आज ही पूरा कर लें. इससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

Generally people resort to auto debit mode to deposit home loan EMI, SIP, insurance premium. In such a situation, if money has not been deducted from your account through auto debit mode, then complete this work today itself. Due to this you will not have to face any kind of problem later.

- Advertisement -